नियोक्ताओं के लि
कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम १९५२ ऐसे कारखानों जो अधिनियम की अनुसूची I के अंतर्गत उद्योग में लगे हों अथवा अन्य स्थापना जिन्हें अधिसूचित किया गया हो तथा जिन्होंने २० या उससे अधिक कर्मचारी नियोजित किया हो पर लागू होती है। बड़े उद्योग, सुक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम तथा अन्य स्थापना द्वारा अधिनियम के अधीन अनुपालन को सुगम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने स्थापना के निबंधन से लेकर प्रति माह इलेक्ट्रॉनिक विवरणी जो अंशदान और प्रभार के भुगतान के साथ एकीकृत है की ऑनलाइन व्यवस्था की है. इन सभी ऑनलाइन सुविधाओं की प्रक्रिया को सोदाहरण आलेख तथा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से समझाया गया है. संभावित उद्यमी भी हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

* नियोक्ता भारतीय स्टेट बैंक के पेमेंट गेटवे के अलावा पीएनबी, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक , आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी सीधे भुगतान कर सकते हैं।


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