अंतरराष्ट्रीय कामगार
नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लाभ के लिए भारत सरकार ने अपनी पहल के माध्यम से कई देशों के साथ समझौता किया है
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गृह देश के कर्मचारियों को दूसरी देश में योगदान नहीं करना पड़े, उन्हें पेंशन की पात्रता के लिए दोनों देश में योगदान अवधी के
सम्मिलितिकरण का लाभ मिल सके, उन्हें उस देश से पेंशन मिल सके जहाँ वह रहना चाहता हो, तथा नियोक्ताओं को एक ही कर्मचारी के लिए दोगुनी सामाजिक
सुरक्षा अंशदान नहीं करना पड़े. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ऐसे कर्मचारी जो उन देशों, जिन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता किया हो, में पदस्थापित होने
पर कवरेज का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।